देहरादून। पति पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने उसके पति को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है। महिला ने पहले दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। जब कोर्ट में गवाही की बारी आई तो आरोपी को पति स्वीकार कर लिया।
इस संबंध में उसने झूठे साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी ने इस मुकदमे में पैरवी की थी। उन्होंने बताया कि एक महिला ने जॉनी कुमार (निवासी शेरपुर पेले, मिर्जापुर, सहारनपुर) पर आरोप लगाया था।
महिला ने पुलिस को बताया था कि 12 नवंबर 2021 को जॉनी कुमार रात में उसके घर आया था। वहां उसने उसे अकेला देखकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने 16 नवंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस ने 11 दिन बाद ही जॉनी कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
न्यायालय में ट्रायल शुरू हुआ तो अंत में पीड़िता की गवाही हुई। इसमें पीड़िता पूर्व के बयानों से पलट गई। उसने न्यायालय को बताया कि वह जॉनी कुमार को वर्ष 2019 से जानती थी। वह पहले से शादीशुदा था। यह जानते हुए भी दोनों ने शादी कर ली। जिस दिन की घटना बताई गई है उस दिन दोनों में बाहर जाने को लेकर झगड़ा हुआ था।
दोनों के बीच मारपीट भी हुई। गुस्से में आकर उसने जॉनी कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इन बयानों के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने जॉनी कुमार को बरी कर दिया। जबकि, महिला के खिलाफ आईपीसी 193 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।