देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
सरकार के इस निर्णय के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों पात्र कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाया गया डीए
भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर डीए 63 प्रतिशत कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
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इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ केवल सरकारी विभागों के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में निम्नलिखित पात्र कर्मचारी भी शामिल होंगे:
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राज्य सरकार के कार्मिक।
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स्थानीय निकायों के कर्मचारी।
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सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी।
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राजकीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारी।
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प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी।
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यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत पात्र कार्मिक।
चार महीने का एरियर भी मिलेगा नकद
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का अंतर एरियर के रूप में दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस अवधि का एरियर कर्मचारियों को नकद भुगतान किया जाएगा।
इस फैसले से उत्तराखंड के पात्र सरकारी कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाले वेतन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही जुलाई से अक्टूबर तक के बकाया महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा।

