देहरादून: उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पांच बड़ी भर्तियों के पद घट गए हैं। वहीं उच्च न्यायालय के एक आदेश के तहत आयोग ने दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटा दिए हैं।
अब इन पदों के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी या आगामी अधियाचन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने मनीष बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मामले में 27 जुलाई को एक आदेश जारी किया था।
इसके तहत उच्च न्यायालय ने कहा था कि दिव्यांगजन की श्रेणी के पदों को अलग रखते हुए चयन की कार्रवाई की जाए। आदेश के तहत आयोग ने यह निर्णय लिया है कि दिव्यांगों के पदों को लौटाया जाएगा।
आयोग के सचिव ने इस संबंध में कहा कि पांच भर्तियों के दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए गए हैं। अधियाचन में अब नई व्यवस्था के तहत इन पदों का इनकी ही श्रेणी में आरक्षण होगा। अब जनरल,ओबीसी,एससी,एसटी में अलग-अलग दिव्यांग आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि दिव्यांग की श्रेणी जैसे एल.1 आदि में आरक्षण देने के बाद वह श्रेणियों में गिने जाएंगे।