केंद्र सरकार ने जीएसटी नियमों में बड़ा बदलाव (GST Rules Changing From 1 March 2024) किया है। अब 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करने वाले कारोबारी बिना ई-चालान (e-Invoice) के ई-वे बिल (e way Bill) नहीं निकाल पाएंगे. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नियमों के अनुसार , व्यापारियों को 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए e-Way Bills की आवश्यकता होती है।
ऐसे में अब यह बिल बिना ई-चालान (e-Invoice) के जनरेट नहीं किया जा सकेगा. यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू होगा. हाल ही में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने अपनी जांच में पाया कि कई करदाता ऐसे हैं जो बिना ई-चालान के बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू एक्सपोर्ट लेनदेन के लिए ई-वे बिल जेनरेट कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।
है। कई बार ऐसा पाया गया है कि इन व्यवसायों के e-Way Bills और e-Invoice नहीं मैच करता है। ऐसे में सरकार ने टैक्स भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव करते हुए अब ई-वे बिल के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया है. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने जीएसटी टैक्सपेयर्स को आदेश जारी कर कहा है कि अब वे बिना e-Invoice के e-Way Bills जेनरेट नहीं कर पाएंगे.
यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू होगा। यह नियम केवल ई-चालान के लिए पात्र टैक्सपेयर्स पर लागू होगा। वहीं, NIC ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों के लिए e-Way Bills और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन के लिए ई-चालान की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में ये e-Way Bills पहले की तरह जेनरेट होते रहेंगे. इसका मतलब यह है कि बदले हुए नियमों का इन ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा.