देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में उत्तराखंड के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे बड़ा फैसला देवभूमि परिवार योजना को लागू करने का रहा। इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या (फैमिली आईडी) दी जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक सीधा और पारदर्शी रूप से पहुंचेगा।
सचिव शैलेष बगौली ने बताया कि योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर में दर्ज परिवारों की पहचान कर उनका डाटा तैयार किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट आईडी दी जाएगी, जिसके माध्यम से वे एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी पात्रता के अनुसार सभी सरकारी योजनाओं को देख और उनका लाभ ले सकेंगे। यह योजना राज्य में डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
आपदा सहायता राशि में वृद्धि
कैबिनेट ने आपदा राहत मद में भी राहत देने वाला फैसला लिया। अब आपदा में मृतक व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता राशि चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। इसी तरह, पक्के मकानों को हुए नुकसान पर पांच लाख रुपये तथा कच्चे मकानों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। व्यावसायिक भवनों को हुए नुकसान पर सहायता राशि केस टू केस आधार पर देने का निर्णय लिया गया।
संविदा और उपनल कर्मचारियों को राहत
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि 2018 तक दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा, तदर्थ, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन और अंशकालिक कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। भविष्य के लिए कट-ऑफ डेट तय करने हेतु मंत्रिमंडल की एक उप समिति गठित की जाएगी।
इसी तरह, उपनल (UPNL) कर्मचारियों के नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रदान करने के लिए भी एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई जाएगी। यह समिति दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और कर्मचारियों से सीधा संवाद स्थापित करेगी।
शहरी विकास निदेशालय में पीएमयू का गठन
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत शहरी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य नीतियों के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए शहरी विकास निदेशालय में परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit – PMU) बनाई जाएगी। इसमें एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, एक वित्त नियंत्रक, एक एमआईएस विशेषज्ञ और एक सहायक लेखाकार के पद सृजित किए गए हैं। यह इकाई शहरी स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों, वित्तीय अनुश्रवण और प्रशिक्षण संबंधी कार्य देखेगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 में संशोधन किया गया है। अब बीड सिक्योरिटी के लिए बैंक गारंटी या एफडीआर के साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी बांड भी मान्य होगा।
- राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में आउटसोर्स के आधार पर एक वाहन चालक का अतिरिक्त पद स्वीकृत किया गया।
- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग गठित होगा, जिसमें दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद सृजित किए जाएंगे।
- मधुग्राम योजना के तहत अब 40 प्रतिशत सब्सिडी का भुगतान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किया जाएगा।
- विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
- उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को विदेशों में रोजगार के अवसर देने का निर्णय लिया गया।
- राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के सफल आयोजन के लिए आभार प्रस्ताव पारित किया गया।
धामी कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य के विकास, सुशासन और जनहित की दिशा में ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है।

