पौड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा जनपद के समस्त न्यायालय तथा तहसीलों में आगामी 12 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में लंबित विभिन्न वाद का निस्तारण किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी ने अवगत कराया कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन0आई0एक्ट मामले, धन वसूली, मोटर दुर्घटना, श्रमिक व रोजगार विवाद, विघुत एवं बिलों व अन्य भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि अर्जन के मामले, वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत के लाभों, राजस्व वादों सहित अन्य मामलों का निस्तारण हेतु लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद के समस्त न्यायालयों तथा तहसील स्तरों में किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लंबित वाद या न्यायालयों तक नहीं पहुंचे विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करने के लिए संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी कार्यालय से संपर्क स्थापित कर अपने विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर सकते हैं।