समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान को 89वें केस में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली है। इससे पहले उन्हें 88 मामलों में अंतरिम जमानत मिल चुकी है। आजम खान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खबर है।
हालांकि आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं इसको लेकर कभी भी सब कुछ साफ नहीं हो पाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आजम खान के जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और समक्ष अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए खान को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे।
पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है। आजम खान, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जमीन हथियाने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं।