नयी दिल्ली / जिन आय करदाताओं ने वित्तिय वर्ष 2019-20 के लिए अपना आयकर रिटर्न का अभी तक ई.सत्यापन नहीं कराया है ऐसे आयकरदाता अब सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है। कानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न,आईटीआर, दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व.मान्य बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है।
लिहाजा सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के अन्दर करना जरूरी है। इसके अलावा आयकरदाता बेंगलुरू में सीपीसी,सेन्ट्रालाईज्ड प्रोसेसिंग सेन्टर दफ्तर में आईटीआर की एक भौतिक प्रति भेजकर सत्यापन भी कर सकते हैं। यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।