लखनऊ / प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम अब 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगा।आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 2020 की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो रही थी लेकिन प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनज़र रखते हुये समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत लोगों को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना जरूरी होगा।
अपर मुख्य सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से इसकेआदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से यह भी घोषित किया गया है कि पूरा प्रदेश कोविड.19 से प्रभावित है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उतरोत्तर इजाफा हो रहा है। ऐसे में लोगों को कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।