नई दिल्ली / नागालैंड में मौजूदा हालात के पेशेनज़र केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम,1958 को छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में मौजूदा हालातों को देखते हुए इसे एक अहम कदम बताया गया है, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना के माध्यम से इस संबंध में घोषणा की गई है।
अधिसूचना जारी करते हुये कहा गया है कि, पूरे राज्य में अशांत और नाजुक हालात को देखते हुए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल जरूरी है। ताकि कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। इसके लिए सशस्त्र बल अधिनियम, 1958 की धारा तीन के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार नागालैंड राज्य को ‘‘अशांत क्षेत्र’’ घोषित करती है। केंद्र द्वारा की गई यह घोषणा 30 दिसंबर, 2021 से अगले छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होंगी।